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मैनपुरी: दुष्कर्म के दोषी को सात साल का कारावास, चार साल पहले किशोरी से किया था दुष्कर्म

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संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Published by: Abhishek Saxena
Updated Sat, 27 Nov 2021 12:08 AM IST

सार

दुष्कर्म का आरोप साबित होने पर दोषी को सात साल की सजा सुनाकर उसपर 18 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी की जमानत अदालत ने नामंजूर कर दी और उसे पूरा केस जेल के अंदर रहकर ही लड़ना पड़ा।

सांकेतिक फोटो
– फोटो : सोशल मीडिया

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मैनपुरी जनपद में थाना कुरावली क्षेत्र से चार साल पहले किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता ने सात साल की सजा सुनाई है। उस पर 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। थाना कुरावली क्षेत्र के गांव की रहने वाली किशोरी वर्ष 2017 में कक्षा नौ की छात्रा थी। वह 27 मार्च 2017 को घर से कुरावली बाजार में गई थी। रास्ते से शंकर पुत्र चंद्रप्रकाश निवासी रामनगर जलालपुर थाना बागवाला जिला एटा किशोरी को बहला फुसलाकर ले गया था। शंकर ने धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी की मां ने शंकर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच करके शंकर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। 
गवाही के आधार पर पाया दोषी
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर शंकर को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी विपिन कुमार चतुर्वेदी ने आरोपी को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता ने सात साल की सजा सुनाकर 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

जेल में रहकर लड़ा पूरा मुकदमा
शंकर को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। उसकी किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लड़ना पड़ा। शुक्रवार को निर्णय सुनने के लिए उसको जेल से अदालत में लाया गया। सजा होने पर उसको अदालत से जेल भेज दिया गया। 

पीड़िता को मिलेंगे 13500 रुपये
दोषी शंकर पर 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एडीजीसी विपिन कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की धनराशि में से 13500 रुपये पीड़िता किशोरी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।

किशोरी की गवाही पर हुई सजा
किशोरी ने अदालत में आरोपी शंकर की पहचान की। उसने गवाही में बताया कि शंकर की रिश्तेदारी उसके गांव में है। शंकर रिश्तेदारी में आता जाता था। वह घर से कुरावली बाजार करने गई थी। रास्ते से उसको गुमराह करके शंकर अपने साथ ले गया। शंकर ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

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विस्तार

मैनपुरी जनपद में थाना कुरावली क्षेत्र से चार साल पहले किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता ने सात साल की सजा सुनाई है। उस पर 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। थाना कुरावली क्षेत्र के गांव की रहने वाली किशोरी वर्ष 2017 में कक्षा नौ की छात्रा थी। वह 27 मार्च 2017 को घर से कुरावली बाजार में गई थी। रास्ते से शंकर पुत्र चंद्रप्रकाश निवासी रामनगर जलालपुर थाना बागवाला जिला एटा किशोरी को बहला फुसलाकर ले गया था। शंकर ने धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी की मां ने शंकर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच करके शंकर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। 

गवाही के आधार पर पाया दोषी

मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर शंकर को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी विपिन कुमार चतुर्वेदी ने आरोपी को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता ने सात साल की सजा सुनाकर 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

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