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हाईकोर्ट का आदेश : परिवार में बेटी से ज्यादा बहू का अधिकार, सरकार अपने नियमों में करे बदलाव

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अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 05 Dec 2021 08:22 PM IST

सार

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड सुधा जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस का हवाला भी दिया है और याची पुष्पा देवी के आवेदन को स्वीकार करने का आदेश दिया है। याची पुष्पा देवी ने हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन किया है कि वह विधवा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

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विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नई व्यवस्था बनाते हुए बहू को भी परिवार की श्रेणी में रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सरकार को पांच अगस्त 2019 के नियम में बदलाव करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि परिवार में बेटी से ज्यादा बहू का अधिकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (वितरण के विनियम का नियंत्रण) आदेश 2016 में बहू को परिवार की श्रेणी में नहीं रखा गया है और इसी आधार पर उसने (उत्तर प्रदेश) 2019 का आदेश जारी किया है। जिसमें बहू को परिवार की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इस वजह से बहू को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, जबकि परिवार में बेटी से ज्यादा बहू का महत्वपूर्ण स्थान है। 

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