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खाता खुलने की तारीख से 21 साल तक या लड़की के 18 साल की होने के बाद उसकी शादी तक प्रभावी रहेगा।
SSY खाता किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक में खोला जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) एक बालिका के लिए एक छोटी जमा योजना है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई है। यह योजना भारत के आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत लाभ के साथ आती है। छोटी बचत योजनाओं के तहत, SSY टैक्स-फ्री रिटर्न के साथ सबसे अच्छी ब्याज दर वाली योजना है।
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता लड़की के जन्म के बाद 10 साल की उम्र तक किसी भी समय खोला जा सकता है। खाता किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक की किसी भी अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है, जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा किए जा सकते हैं। . सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। खाता खुलने की तारीख से 21 साल तक या लड़की के 18 साल की होने के बाद उसकी शादी तक प्रभावी रहेगा।
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने के लिए अभिभावकों को आवेदन पत्र के साथ डाकघर या बैंक में जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसके अलावा बालिका और माता-पिता का पहचान पत्र और आवासीय प्रमाण भी जमा करना होगा।
खाता केवल बालिका के नाम से खोला जा सकता है और योजना के तहत प्रति बच्चा केवल एक खाता खोलने की अनुमति है।
यदि न्यूनतम 250 रुपये प्रति वर्ष जमा नहीं किया जाता है, तो खाता बंद कर दिया जाएगा और उस वर्ष के लिए 50 रुपये प्रति वर्ष के दंड के साथ-साथ प्रत्येक वर्ष जमा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि के साथ संशोधित किया जाएगा।
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