मार्बल, टाइल्स और केमिकल्स के बदले व्यापारी को राधा माधव टेक्सटाइल मार्केट में दो ऑफिस देने का वादा किया था।
सूरत, राधा माधव टेक्सटाइल मार्केट की नई निर्माणाधीन साइट के लिए मार्बल, टाइल्स और केमिकल्स का सामान मंगवाकर व्यापारी को रु. 59.58 लाख का भुगतान न करने और धोखाधड़ी के मामले में शामिल बिल्डर प्रमोद गुप्ता की जमानत याचिका सूरत कोर्ट ने खारिज कर दी है।
सरथाना जकतनाका स्थित राजहंस स्वप्न अरुण बिल्डिंग में रहने वाले व्यापारी मनीष सोहन सुर्या ने कुछ दिनों पहले बिल्डर प्रमोद राजेंद्र गुप्ता (निवासी, लक्ष्मीपार्क रो हाउस, महाराणा प्रताप सर्कल के पास, गोडादरा) के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी।आरोपी प्रमोद गुप्ता ने अपनी राधा माधव टेक्सटाइल मार्केट की नई निर्माणाधीन साइट के लिए सितंबर 2022 में व्यापारी मनीष सुर्या से मार्बल, टाइल्स और केमिकल्स का सामान टुकड़ों में मंगवाया था, जिसकी कुल कीमत रु. 69,58,364 थी। इसमें से प्रमोद गुप्ता ने केवल रु. 10 लाख का भुगतान किया था। बाकी रु. 59,58,364 के बदले राधा माधव टेक्सटाइल मार्केट में रु. 79,80,000 की कीमत के दो ऑफिस देने की बात कही थी और इसकी डायरी भी बना दी थी।लेकिन बाद में प्रमोद गुप्ता ने ऑफिस के दस्तावेज नहीं बनाए और न ही नकद रूप से भुगतान किया। इस प्रकार उसने धोखाधड़ी की। इस मामले में जेल में बंद बिल्डर प्रमोद गुप्ता ने जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। सरकारी वकील वर्षा पंचाल ने कोर्ट में दलीलें पेश कीं।