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सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स इंस्पेक्टर को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 5 साल की कठोर कैद और 63 लाख रुपये का जुर्माना, CBI कोर्ट की कार्रवाई

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तत्कालीन अप्रेज़र/प्रिवेंटिव ऑफिसर के रूप में कांडला SEZ में कार्यरत रहे और वर्तमान में भावनगर में सेंट्रल एक्साइज

सर्विस टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत अधिकारी को CBI कोर्ट ने सजा सुनाई है।

CBI कोर्ट अहमदाबाद ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स इंस्पेक्टर को 5 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। आरोपी कौशिक कारेलिया, जो उस समय कांडला SEZ में अप्रेज़र/प्रिवेंटिव ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे और वर्तमान में भावनगर में सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं।

इस मामले में उनकी पत्नी पूजा कारेलिया को सहायता करने के आरोप में 1 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

CBI ने 30 सितंबर 2013 को आरोपी कौशिक कारेलिया के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप था कि उन्होंने 1 सितंबर 2008 से 31 मार्च 2013 की अवधि के दौरान अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से 19.86 लाख रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी आय से 130 प्रतिशत अधिक थी।

जांच के दौरान चेक पीरियड को वर्ष 2004 से 2013 तक बढ़ाया गया। जांच पूरी होने के बाद CBI ने 3 सितंबर 2014 को आरोपी कौशिक कारेलिया और उनकी पत्नी पूजा कारेलिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें बताया गया कि उन्होंने 57.60 लाख रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी ज्ञात आय से 183.5 प्रतिशत अधिक है।

कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी कौशिक कारेलिया को 5 साल की कठोर कैद और 63 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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