कोटपूतली-बहरोड़ (राजस्थान) | 29 जनवरी 2026 सूचना का अधिकार (RTI) से जुड़े एक गंभीर प्रकरण में श्रीमान पुलिस अधीक्षक कोटपुतली द्वारा जारी आदेश पर पुलिस थाना कोटपूतली ने बड़ी कार्रवाई करते हुए में FIR संख्या 0057 / 2026 दर्ज की है।
यह FIR Legal Ambit के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राव धनबीर सिंह की लिखित शिकायत पर दर्ज की गई है।
FIR धारा 173 BNSS के अंतर्गत पंजीबद्ध की गई है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की गंभीर धाराएँ लगाई गई हैं—
धारा 198 – लोक अभिलेख में झूठी प्रविष्टि
धारा 199(a) – भ्रामक/झूठी सूचना देना
धारा 316(2) – आपराधिक विश्वासघात
धारा 318(4) – लोक सेवक द्वारा धोखाधड़ी
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अपराध की अवधि 01 मई 2025 से 29 जनवरी 2026 के मध्य की है। मामला RTI के तहत मांगी गई सूचनाओं राज्य लोक सूचना अधिकारी श्रीमति सुशीला यादव प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ग्राम-हटूँडी, तहसील-मुण्डावर, जिला-खैरथल-तिजारा, राज. व अन्य द्वारा 7402/= रु लेकर आवेदन अनुसार चाहे रिकॉर्ड की, प्रमाणित प्रतिलिपिया उपलब्ध नहीं करवाकर सरकारी दस्तावेज़ों और रिकॉर्ड से कथित छेड़छाड़ से संबंधित है।
Legal Ambit के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव धनबीर सिंह ने कहा RTI “यह FIR RTI कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना शुल्क लेकर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाने, झूठी सूचना, रिकॉर्ड से छेड़छाड़ और लोक सेवक द्वारा धोखाधड़ी अब कानून के दायरे में है।”
Legal Ambit ने मामले में निष्पक्ष, समयबद्ध और प्रभावी जांच की मांग करते हुए कहा है कि यह प्रकरण पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून के शासन से सीधे जुड़ा हुआ है।













