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गांधीनगर: गुजरात पुलिस ने हेयर कटिंग सैलून के बाद जिम के लिए गाइडलाइंस जारी की है. गुजरात पुलिस की गाइडलाइंस के मुताबिक, इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी दोनों को डोज लेना जरूरी होगा. इसके अलावा प्रशिक्षणार्थियों को अभ्यास के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है। सैनिटाइजर और कोविड दिशा-निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है। साथ ही जिम की कुल क्षमता का 75 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को प्रवेश देना होगा। गौरतलब है कि गुजरात पुलिस ने पहले हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लर के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे।हैंडल ने ट्वीट किया कि ओमाइक्रोन के बढ़ते प्रभाव के बीच, हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लर मालिकों को उपभोक्ताओं और खुद की सुरक्षा के लिए कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना चाहिए। इसके अलावा, हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लर के कर्मचारियों को टीके की दोनों खुराकें मिली होंगी। कर्मचारियों को मास्क और दस्ताने पहनने और ग्राहकों के लिए सैनिटाइज़र उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी।
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