Home गुजरात प्रदेश में मेडिकल दाखिले के विवाद को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला

प्रदेश में मेडिकल दाखिले के विवाद को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला

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राज्य में मेडिकल दाखिले के विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला लिया है. इस साल से राज्य में दसवीं और बारहवीं पास करने वालों को ही यूजी मेडिकल स्टेट कोटे में प्रवेश मिलेगा। राज्य कोटे का लाभ लेने के लिए गुजरात से ही 10वीं और 12वीं पास होना जरूरी है। अदालत ने सरकार की इस दलील को बरकरार रखा कि वह प्रवेश नियमों में संशोधन में कोई और छूट नहीं देगी। कोर्ट ने कहा कि मेधावी छात्रों के प्रति सहानुभूति है। लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि एक बार नियम को कानून द्वारा मान्यता दिए जाने के बाद वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। उच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि अगर सरकार मान लेती तो छूट दे सकती थी। लेकिन सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। छात्रों को समय-समय पर छूट दी जाती है। लेकिन सरकार ने इस साल से कोई छूट नहीं दी है। राजकीय विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, ऑफलाइन शिक्षा बंद है। अगले & nbsp; ऑनलाइन शिक्षा 5 फरवरी तक दी जाएगी। & nbsp; मुख्यमंत्री ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए छात्रों के व्यापक स्वास्थ्य हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घोषणा की है कि राज्य भर के स्कूलों में कक्षा 1 से 9 तक की कक्षाओं में अगली तिथि। & nbsp; 5 फरवरी 2022 तक कक्षा शिक्षा, यानी ऑफलाइन शिक्षा को बंद करने का निर्णय लिया गया है। & nbsp;

यह निर्णय हित में लिया गया है। & nbsp; राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री जीतूभाई वाघन ने कोर कमेटी के निर्णय का परिचय देते हुए कहा कि प्रदेश में कक्षा 1 से 9 तक की कक्षाओं में अगले 5 फरवरी तक केवल ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी. < /p>

पहले अंतिम तिथि। 7 जनवरी को यह निर्णय लिया गया कि डाट. कक्षा 1 से 9 तक की ऑफलाइन शिक्षा 31 जनवरी तक बंद रहेगी। & nbsp; कोरोना संक्रमण की स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद, जो आज समाप्त हो रही है, ऑफ़लाइन-कक्षा शिक्षा को एक और अवधि के लिए, यानी 5 फरवरी तक बंद करने का निर्णय लिया गया है, & nbsp; शिक्षा मंत्री जीतू वाघन ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार अब 5 फरवरी को स्थिति की समीक्षा करेगी और स्कूलों में कक्षा शिक्षण के संबंध में उचित निर्णय करेगी।

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