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जिग्नेश मेवाणी को मिली राहत: महिला पुलिसकर्मी से अभद्रता करने के मामले में भी मिली जमानत

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क्रांति समय

गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को महिला पुलिसकर्मी से अभद्रता के मामले में से जमानत मिल गई है. बारपेटा जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत दी गई है. मेवाणी ने इस मामले में गुरुवार को जमानत याचिका दायर की थी. शनिवार को रिहा होने से पहले मेवाणी को कोकराझार ले जाने की संभावना है.

विधायक जिग्नेश मेवाणी को 26 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया था. मंगलवार को उन्हें असम पुलिस ने महिला पुलिसकर्मी द्वारा एस्कॉर्ट करने के दौरान छेड़छाड़ और गाली देने से जुड़े मामले में पेश किया था. जमानत के कुछ ही देर बाद जिग्नेश मेवानी पर दूसरे थाने में दर्ज महिला पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था. इस गिरफ्तारी के बाद जिग्नेश को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था.

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