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पालतू कुत्‍ते पालने वालों हो जाओ सावधान, अगर काटा तो मालिक को होगी 1 साल की सजा

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अहमदाबाद। महानगर के घोडासर इलाके में विदेशी नस्‍ल के पालतू कुत्‍ते ने पड़ोसी व 3 बच्‍चों को काट लिया। इस मामले में सिटी सैशंस जज ने निचली कोर्ट के निर्णय को बहाल रखते हुए कुत्‍ते के मालिक को एक साल की सजा सुनाने के साथ पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश किया हैं।
अहमदाबाद के घोडासर में रहने वाले भद्रेश पंड्या अपने विदेशी नस्‍ल के पालतू कुत्‍ते को सोसायटी में घुमा रहे थे इसी दौरान उसने अविनाश पटेल, उनके बेटे जय, भतीजे तक्षिल और व्‍योम नामक बच्‍चे को काट लिया। यह घटना वर्ष 2014 की है। पटेल ने इस मामले में पुलिस शिकायत की थी। जनवरी 2020 में मेट्रो कोर्ट ने भद्रेश को एक साल की कैद व जुर्माना की सजा सुनाई।

निचली कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 338, 337 तथा 289 के तहत दोषी माना था। अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायाधीश ए जे काहनी ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मेट्रो कोर्ट के जनवरी 2020 के निर्णय को यथास्थित रखा। दोषी को 30 दिन में मेट्रो कोर्ट में समर्पण का भी आदेश सुनाया है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि वर्ष 2012 से 2014 तक उनकी सोसायटी में पालतू डोबरमेन कुत्‍ते का आतंक था, बच्‍चे, बूढे व महिलाएं इस कुत्‍ते से डरते थे।
गौरतलब है कि गुजरात में बीते साल एक नामी चाय कंपनी के मालिक पराग देसाई का आवारा कुत्‍तों के हमले के कारण निधन हो गया था। शुक्रवार को ही जोधपुर में कुत्‍तों के डर से दो स्‍कूली बच्‍चे भागकर मालगाडी से टकरा कर काल के गाल में समा गये थे।
उच्‍चतम न्‍यायालय की गाइडलाइन के चलते राज्‍य सरकार व स्‍थानीय निकाय आवारा कुत्‍तों के खिलाफ सख्‍त कार्यवाही नहीं कर पाते हैं, इसके अलावा नगर पालिका व महानगर पालिकाओं में भ्रष्‍टाचार के कारण आवारा कुत्तों का बंध्‍यकरण अभियान सफल नहीं हो पाता है और शहरों में दिन ब दिन आवारा कुत्‍तों की संख्‍या बढती जा रही है।

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