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संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 25 Nov 2021 08:57 PM IST
सार
याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता विनोद शंकर त्रिपाठी ने बताया कि कल्याणपुर थाने की पुलिस ने 14 नवंबर को जितेंद्र उर्फ कल्लू को चोरी करने के शक में उसके घर से उठाया था। उस पर पड़ोस में हुई 14 लाख रुपये की चोरी में शामिल होने का शक था।
कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।)
– फोटो : iStock
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विस्तार
याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता विनोद शंकर त्रिपाठी ने बताया कि कल्याणपुर थाने की पुलिस ने 14 नवंबर को जितेंद्र उर्फ कल्लू को चोरी करने के शक में उसके घर से उठाया था। उस पर पड़ोस में हुई 14 लाख रुपये की चोरी में शामिल होने का शक था। थाने में उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। जब हालत बिगड़ गई तो कल्लू के घर वालों को बुलाकर उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया।
मगर अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। परिवार के लोगों का आरोप है कि थाने में कल्लू को बेरहमी से पीटा गया उसके पूरे शरीर पर काले और नीले निशान पड़े थे। उसने पेट में तेज दर्द की शिकायत की। मगर अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। जनहित याचिका में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने और परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग की गई है।
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