सूरत, शहर के सिटीलाइट क्षेत्र में बीते नवम्बर महीने में जिम एंड स्पा में लगी आग और उसमें हुई दो – युवतियों की मौत के मामले में गिरफ्तार जिम संचालकों को कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट द्वारा आरोपित दोनों संचालकों की जमानत अर्जी मंजूर कर उन्हें सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
6 नवंबर को सिटीलाइट स्थित जिम-11 और एएल-एफ हेयर एंड ब्यूटी लॉन्ज में आग लगी थी। हादसे में स्पा में काम करने वाली दो युवतियां बिनु हांग्मा और मनिषा दमाई की मौत हो गई थी। पुलिस ने दमकल विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जिम संचालक शाहनवाज हारुन मिस्त्री, अब्दुल वसीम अब्दुलरउफ चौहाण और स्पा संचालक दिलशादउर्फ अरमान सलीम खान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। न्यायिक हिरासत में कैद जिम संचालक शाहनवाज और अब्दुल वसीम ने अधिवक्ता विनय आर. शुक्ला के जरिए कोर्ट में अर्जी दायर कर नियमित जमानत के लिए गुहार लगाई थी।
अधिवक्ता विनय शुक्ला ने दलीलें पेश करते हुए कहा कि दमकल विभाग के मुताबिक, विभाग ने आरोपियों को फायर सेफ्टी को लेकर नोटिस दिया था, लेकिन जिम संचालकों ने जब जिम किराए पर लिया तो उस समय करार में शर्त थी कि संपत्ति के मालिक की मंजूरी के बिना किसी भी तरह के इंटीरियर में बदलाव नहीं किया जा सकता। आरोपियों ने नोटिस के बारे में संपत्ति मालिक को जानकारी दी थी। कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों को ध्यान में रखते हुए अर्जी मंजूर कर ली। दोनों को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया हैं।