Home उत्तर प्रदेश उमेश पाल हत्याकांड के 6 मुख्य आरोपियों की मौत, अन्य फरार

उमेश पाल हत्याकांड के 6 मुख्य आरोपियों की मौत, अन्य फरार

105
0

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 24 फरवरी को हुई वकील उमेश पाल की हत्या के मामले 6 मुख्य आरोपी मारे जा चुके हैं। उमेश पाल की हत्या के बाद से इस मामले के 8 आरोपियों में से कुल 6 को मार दिया गया है। अरबाज, जो 24 फरवरी को कथित तौर पर हत्यारों के वाहन का चालक था, 27 फरवरी को प्रयागराज में एक मुठभेड़ में मारा गया। उस्मान उर्फ विजय चौधरी 6 मार्च को प्रयागराज में एक अन्य कथित मुठभेड़ में मारा गया। झांसी में 13 अप्रैल को पुलिस ने अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम को मुठभेड़ में मार गिराया।


असद और गुलाम उमेश पाल पर फायरिंग करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। उमेश पाल हत्याकांड के मास्टर माइंड अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की शनिवार रात प्रयागराज में तीन लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई को उमेश पाल की हत्या के मामले की सुनवाई के लिए गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था। हत्या के समय दोनों पुलिस हिरासत में थे।
अपराध में इस्तेमाल क्रेटा के मालिक, जिसकी पहचान रुखसार अहमद के रूप में हुई है, रुखसार को पहले उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से पकड़ा गया था। क्रेटा के दस्तावेजों में रुखसार अहमद का नाम दर्ज था और सूत्रों ने बताया कि वह प्रयागराज के करेली में एक ट्रैवल एजेंसी का संचालक है। घटना के बाद रुखसार परिवार समेत फरार हो गया था। बिरयानी की दुकान चलाने वाले नफीस अहमद ने करेली निवासी रुखसार अहमद को कार ट्रांसफर कर दी थी। कार मालिक रुखसार अहमद नफीस अहमद का करीबी रिश्तेदार बताया जाता है।
शेष दो अन्य आरोपी गुड्डू मुस्लिम और साबिर फिलहाल फरार हैं और प्रत्येक पर 5 लाख रुपये का इनाम है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी फरार है, उसके सिर पर 50 हजार रुपए का इनाम है। वह मामले में एक साजिशकर्ता के रूप में नामित है। एसटीएफ सूत्रों के अनुसार गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर पिछले कुछ समय से नजर रखी जा रही है और जल्द ही दोनों को गिरफ्तार किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि उमेश पाल की पत्नी जया पाल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, सहयोगी गुड्डू मुस्लिम व गुलाम व नौ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 506 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here