Home गुजरात जिला मजिस्ट्रेट-सूरत द्वारा हथियार बंधी सम्बंधित की उद्घोषणा

जिला मजिस्ट्रेट-सूरत द्वारा हथियार बंधी सम्बंधित की उद्घोषणा

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हथियार बंधी

सुरत, भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव-2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. जिसके अनुसार मतदान दिनांक 7/5/2024 को होगा. तदनुसार अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-सुरत श्री विजय रबारी ने एक अधिसूचना के माध्यम से कुछ प्रतिबंध लगाए हैं.

जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के भीतर कोई हथियार, तलवार, चाकू, शारीरिक चोट पहुंचाने वाली कोई सामग्री या कोई विस्फोटक/संक्षारक पदार्थ या पत्थर या अन्य फेंकने योग्य वस्तुएं फेंकता या ले जाना, व्यक्तियों या आकृतियों या पुतलों को दिखाना, अश्लील भाषण, हावभाव या इशारे, चित्र बनाना, पर्चे या ताश या कोई अन्य वस्तु या वस्तु बनाने या वितरित करने पर, किसी जुलूस में जलती हुई मशाल ले जाने पर और जनता का अपमान करने के इरादे से सार्वजनिक रूप से चिल्लाने पर, गाना या वाद्ययंत्र बजाना प्रतिबंधित है.

यह अधिसूचना उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिन्हें सरकारी या चुनावी कार्यों के तहत हथियार ले जाने का आदेश दिया गया है, वे हथियार ले जाने के लिए बाध्य हैं, जिन्हें शारीरिक विकलांगता के कारण जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा अधिकृत पुलिस अधिकारी द्वारा लाठी या डंडा ले जाने की अनुमति दी गई है. यह आदेश 23/4/2024 से लागू होगा. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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