मुंबई(एजेंसी)। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने नोटिस जारी किया था। बीएमसी ने सोनू सूद को यह नोटिस उनके रिहायशी इमारत में कथित तौर पर बिना इजाजत के अवैध रूप से बदलाव को लेकर जारी किया था। इसके बाद अभिनेता ने बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर रुख किया था। अब बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से मामले में सोनू को बड़ी राहत देकर 13 जनवरी तक कोई कार्रवाई ना करने के निर्देश जारी किए हैं।
बीएमसी के नोटिस को सोनू सूद ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। जिस पर कोर्ट की ओर से उन्हें बड़ी राहत मिली है। सोनू सूद ने याचिका में कहा था कि उन्होंने अपनी छह मंजिला शक्तिसागर इमारत में किसी भी तरह का अवैध या अनाधिकृत निर्माण नहीं कराया है। इमारत में केवल वहीं बदलाव हुए हैं। जिसकी महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर योजना (एमआरटीपी) अधिनयम के तहत परमिशन है।[ads1]
सोनू सूद को बीएमसी की ओर से 6 अक्टूबर 2020 की ओर से नोटिस जारी किया गया था। जिसमें कहा गया था कि सोनू सूद ने बिना अनुमति के आवासीय इमारत को होटल में तब्दील कर दिया है। इस संबंध में प्राथिमिकी दर्ज कराने की भी मांग की गई थी।[ads2]