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तेलंगाना सरकार को झटका देते हुए चेन्नई में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने शुक्रवार को पालमूर-रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना के चल रहे कार्यों के खिलाफ आदेश जारी किए। एनजीटी ने यह कहते हुए परियोजना के कार्यों को रोक दिया है कि कोई आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति नहीं है।
एनजीटी किसी भी पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त नहीं करने के लिए तेलंगाना में परियोजना के खिलाफ एक याचिका पर कार्रवाई कर रहा था। एनजीटी ने इस संबंध में ट्रिब्यूनल से आदेश जारी करते हुए तुरंत काम पर रोक लगाते हुए कहा कि एपी सरकार ने इसी मुद्दे पर इस पर आपत्ति जताई थी।
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राज्य सरकार को पर्यावरण और किसी भी अन्य न्यायाधिकरण सहित आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी चाहिए।
एनजीटी ने आगे स्पष्ट किया कि अगर वह उचित अनुमति प्राप्त करता है तो वह तेलंगाना को काम जारी रखने की अनुमति देगा। ट्रिब्यूनल ने तेलंगाना सरकार को तुरंत काम बंद करने का निर्देश दिया। संवैधानिक पीठ ने कहा कि वह केंद्र से पर्यावरण मंजूरी की अनुमति लेने के बाद ही तेलंगाना को काम जारी रखने की अनुमति देगी।
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