नागौर, 2 अगस्त 2025:ऑनलाइन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ज़ेरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड के सीईओ नितिन कामथ के खिलाफ नागौर के कोतवाली थाना में एक गंभीर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर संख्या 0242/2025, दिनांक 30 जुलाई 2025 को दायर की गई, जिसे दयाल कॉलोनी, राठौड़ी कुआं निवासी ज्योत्सना पत्नी प्रदीप बारिया ने दर्ज करवाया है।
🧾 शिकायत का सार:
आरोप है कि ज़ेरोधा की ओर से एक लिंक (ZMPHLZ कोड) के ज़रिए महिला को डिजिटल माध्यम से जोड़ा गया।उसे हर महीने ₹40,000 ब्रोकरेज आय का वादा किया गया था — यह राशि उसके नाम से की जा रही ट्रेडिंग से अर्जित की जानी थी। शुरुआत में थोड़ा-बहुत मुनाफा दिखाकर विश्वास बनाया गया, फिर और अकाउंट एक्टिवेशन और मेंटेनेंस के नाम पर कार्य करवाए गए।लेकिन कुछ समय बाद न ही कोई ब्रोकरेज आय दी गई, न ही कोई जवाब मिला।महिला ने ज़ेरोधा कस्टमर केयर, SEBI और अन्य मंचों पर शिकायत की, पर कहीं से कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिला। आखिरकार नागौर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई गई।
⚖️ दर्ज धाराएं:
इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आईटी अधिनियम के तहत निम्न धाराएं जोड़ी गई हैं:
BNS 318(4): विश्वासघात कर आर्थिक शोषण
BNS 316(2): धोखाधड़ी से धन की हानि
BNS 61(2): आपराधिक मंशा से छल
IT अधिनियम 2023 की धारा 173(3) साथ ही आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को भी जांच में शामिल करने की मांग की गई है।
🕵️♂️ पुलिस कार्रवाई:
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। बैंक लेन-देन, चैट्स, लिंक कम्युनिकेशन, और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को टेक्निकल टीम द्वारा जांचा जा रहा है।
📌 क्या है अगला चरण?
यदि आरोपों की पुष्टि होती है, तो यह केस सिर्फ एक कंपनी के सीईओ तक सीमित न रहकर पूरे फिनटेक क्षेत्र की पारदर्शिता और निवेशक सुरक्षा पर राष्ट्रीय बहस को जन्म दे सकता है।