सूरत, अडाजन डाजन क्षेत्र में रहने वाली भाजपा की सक्रिय महिला कार्यकर्ता के पति को चेक रिटर्न के मामले में अदालत ने दोषी करार देते हुए 1 साल की कैद की सजा सुनाई और साथ ही चेक की रकम ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया। इस व्यक्ति ने संपत्ति खरीदने के लिए चेक दिया था, लेकिन चेक बाउंस हो जाने के बाद कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई थी।
मामले का विवरण वार्ड नंबर 11 की भाजपा कार्यकारिणी सदस्य और महिला सुरक्षा समिति की सदस्य रौनक ध्रुव के पति केयूर हेमंतभाई ध्रुव की मुलाकात राजलक्ष्मी चौधरी के पिता निरंजन रामकिशोर चौधरी से हुई थी। केयूर ने अपनी एक संपत्ति निरंजन चौधरी को बेच दी थी। सौदे के तहत 1 लाख रुपये नकद और शेष राशि बैंक ट्रांसफर के माध्यम से दी गई थी। संपत्ति का कब्ज़ा मिलने के बाद चौधरी परिवार ने घर का नवीनीकरण कर लगभग 15 लाख रुपये खर्च कर दिए थे।
दूसरी ओर, केयूर ने चौधरी परिवार से कहा कि वह उनकी संपत्ति किराए पर देगा, और इसी बहाने उनसे चाबी ले ली। लेकिन बाद में उसने ताला तोड़कर वहां कब्जा कर लिया और उस स्थान पर इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने का व्यापार शुरू कर दिया। जब चौधरी परिवार ने बाकी की राशि का भुगतान करने की बात कही, तो केयूर ने संपत्ति वापस करने से इनकार कर दिया और 42 लाख रुपये के 3 अलग-अलग चेक दिए।इन तीन चेकों में से 5 लाख रुपये के एक चेक को जब निरंजन चौधरी ने बैंक में जमा किया, तो वह बाउंस हो गया।
इसके बाद, उन्होंने एडवोकेट भावेश अमीन और अशोक घोड़से के माध्यम से कोर्ट में चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया। मामले की सुनवाई के बाद, अदालत ने केयूर हेमंतभाई ध्रुव को दोषी ठहराया और 1 साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही, अदालत ने उसे 9% ब्याज के साथ चेक की रकम शिकायतकर्ता को चुकाने का आदेश दिया।