हत्या के मामले में कार्रवाई नहीं की इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलराम यादव की याचिका पर दिया.
कोर्ट ने इस पर जवाब देने के लिए पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त और अन्य अधिकारियों को तलब किया है।
UP-प्रयागराज,एफआईआर दर्ज करने के बाद भी लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दायर याचिका की सुनाई करते हुई. हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया।
कोर्ट ने इसे अवमानना मानते हुए जवाब तलब किया। अपर पुलिस आयुक्त ने उपस्थित होकर हलफनामा दाखिल किया। बताया कि मामले में 25 नवंबर को एफआईआर दर्ज कर ली गई है और लापरवाह पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज सहित अन्य अधिकारियों को तलब किया है। एफआईआर दर्ज करने के बाद भी लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर यह आदेश हुआ है।
यह आदेश न्यायामूर्ति सलिल कुमार राय ने बलराम यादव की याचिका पर दिया है। जिसमें बलराम यादव के पिता की हत्या कर दी गई। शिकायत के बाद भी घूरपुर थाना प्रभारी ने राजनीतिक दबाव में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी से ऐसा नहीं लगता कि दोषी पुलिस अधिकारी पर कोई कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने इस पर जवाब देने के लिए पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त और अन्य अधिकारियों को तलब किया है।