गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने सूरत मनपा के वार्ड नं. 18 की सीट पर 16 फरवरी को उपचुनाव कराने की योजना बनाई है और मतगणना 18 फरवरी को होगी। इस संबंध में सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने अधिसूचना जारी की है।
इसके अनुसार, इन क्षेत्रों में कोई भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार या उनके कार्यकर्ता या समर्थक बिना अनुमति के किसी भी सार्वजनिक या निजी मकान, संपत्ति, भूमि, दीवार या परिसर पर चुनाव संबंधी प्रचार के लिए झंडे/बैनर नहीं लगा सकते हैं। इन संपत्ति धारकों या मालिक की अनुमति के बिना चुनाव प्रचारके लिए नोटिस चिपकाना, नारे/संकेत लिखना आदि से संपत्ति को नुकसान, हानि या बरबादी का कोई भी कार्य न करें या उसकी अनुमति न दें।
सार्वजनिक या निजी मकानों की दीवारों पर नारे लिखने, पोस्टर चिपकाने और प्रचार सामग्री लगाने के संबंध में मौजूदा स्थानीय कानूनों को सख्ती से लागू करें। एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या समर्थक अन्य राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित बैठकों में अपने दल का साहित्य वितरित करके बाधा नहीं डालेंगे, न ही एक दल द्वारा लगाए गए पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ता या समर्थक हटाएंगे। यह आदेश 21 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा। उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी।