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बाकी फीस को लेकर स्कूल किसी का भी हॉल टिकट, रिजल्ट, परीक्षा रोक नहीं सकेंगे, फीस के मामले में स्कूल केवल अभिभावकों से बात करेंगे

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सूरत, गोडादरा की कक्षा 8 की छात्रा के आत्महत्या मामले के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि बाकी फीस के मामले में छात्रों से नहीं, बल्कि अभिभावकों से बातचीत की जाएगी। यदि बाकी फीस के कारण स्कूल छात्रों का हॉल टिकट, परीक्षा या रिजल्ट रोकते हैं, तो प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीईओ ने कहा कि कुछ स्कूल फीस बकाया होने पर छात्रों को क्लास के बाहर खड़ा करने, स्कूल आने से रोकने, परीक्षा में बैठने से रोकने और बोर्ड परीक्षा में हॉल टिकट नहीं देने जैसे कदम उठाते हैं। इससे छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी कारण डीईओ डॉ. भगीरथसिंह परमार ने परिपत्र जारी कर स्कूलों को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं।

डीईओ ने कहा कि बच्चे के सर्वांगीण विकास का काम स्कूलों द्वारा किया जाता है। स्कूलों का उद्देश्य बच्चों के लिए सकारात्मक और सौम्य वातावरण में शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए। फीस बकाया होने के बावजूद छात्र को परीक्षा में बैठने, हॉल टिकट देने और रिजल्ट देने का निर्देश दिया गया है।बच्चों के लिए स्कूल और शिक्षक आदर्श होते हैं।

यदि स्कूल और शिक्षक इस तरह के अप्रिय कार्य करते हैं, तो इसका बच्चों के मन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इससे बच्चे मानसिक बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा इन निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है या कोई शिकायत प्राप्त होती है और उसमें तथ्य पाए जाते हैं, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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